जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत 113 वाहनों पर कार्रवाई
जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत 113 वाहनों पर कार्रवाई Social Media
मध्य प्रदेश

MP : गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत 113 वाहनों पर कार्रवाई

Author : Priyanka Yadav, Pradeep Chauhan

मध्यप्रदेश। प्रदेशभर में नियम कड़े होने पर भी लोगों की आदत में सुधार नहीं हो रहा है। वाहन चालकों द्वारा अक्सर रेड लाइट का उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाकर, सवारियों को बीच सड़क पर उतारने-चढ़ाने लापरवाहीपूर्वक/खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर, आम जनमानस का जीवन संकट में डाला जाता है। ऐसे वाहनो पर अब जीरो टोलरेंस अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

टॉलरेंस अभियान के तहत वाहनों पर 113 कार्रवाई

यातायात नियमों के उल्लंघन पर कई चालान बनाए गए। गैरजिम्मेदार वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी जीरो टालरेंस अभियान चलाया गया। गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत 113 वाहनों पर कार्रवाई की गई है।

• डीसीपी, यातायात प्रबंधन के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत वाहनों पर कार्रवाई

• यातायात के नियमों क उल्लंघन करने वाले 870 वाहनों के चालान

• 199 वाहन चालकों ने "पीओएस मशीन में डेबिट / क्रेडिट कार्ड से किया डिजिटल पेमेंट

नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई

बता दें, जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी है। नियम विरुद्ध चलने वाले किसी भी व्यक्ति चाहे व पुलिस हो, पत्रकार या जनप्रतिनिधि सभी पर कार्रवाई होगी, घर से निकलने के पूर्व अपने वाहनों के दस्तावेज जांच लें। दो पहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर ही घर से बाहर निकलें।

बताते चलें कि, सड़क पर यात्रा करने वालों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऐसे में आज हम आपके लिए ये खबर लाए हैं, यदि अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हो तो जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत कार्रवाई होगी। इसलिए सड़क पर वाहन के साथ सफर करते हुए यातायात नियमों का पालन करे, यातायात नियमों का पालन करने से सभी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

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"हमारा लक्ष्य :- सुगम, सुरक्षित, सुखद यातायात"

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के कारण सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मोबाइल पर बात करते वाहन चलाने" पर 151 और 5 माह में 2229 के विरुद्ध जीरो टोलरेंस के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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