दिव्यांगों के लिए सरकार की अनूठी योजनाएं
दिव्यांगों के लिए सरकार की अनूठी योजनाएं Deepika Pal- RE
मध्य प्रदेश

दिव्यांगों के लिए सरकार की अनूठी योजनाएं, कितनी कारगर?

Author : Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। प्रदेश सरकार हर वर्ग की जनता के लिए कई योजनाएं चला रही है इसके चलते ही प्रदेश के दिव्यांग वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने योजना के तहत नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें यह संशोधन किया गया है कि जो भी दिव्यांग या सामान्य व्यक्ति दिव्यांग युवती से विवाह करेगा उसे दो लाख रूपयों की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं दूसरे राज्यों के लिए अलग प्रावधान किया गया। दरअसल यह संशोधन पिछले साल किया गया था लेकिन इसे लेकर मार्गदर्शन और निर्देश अभी जारी हुए हैं।

दिव्यांगों को नकद राशि देकर किया जाता है प्रोत्साहित :

बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार की नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग वर्ग के लोगों को नकद राशि देकर सहायता दी जाएगी। जिस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने इस संशोधन को लेकर कलेक्टरों से मार्गदर्शन की मांग की थी जिस पर सहमति बनने के बाद निर्देश जारी किए। संशोधन में कहा गया कि, दूसरे राज्य का सामान्य व्यक्ति जब मध्य प्रदेश की दिव्यांग युवती से विवाह करता है तो प्रदेश सरकार ऐसे जोड़े को प्रोत्साहित करने के लिए दो लाख रुपए की सहायता देगी। साथ ही यदि प्रदेश की दिव्यांग युवती की शादी राज्य के बाहर के दिव्यांग युवक से होती है तो ऐसे जोड़े को एक लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर ही मिल पाएगा।

बस ऑपरेटर्स के खिलाफ दिव्यांगों ने की शिकायत :

इस संबंध में बस ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत करते हुए दिव्यांग के संगठनों ने कहा कि, अधिनियम 2016 के तहत बस के किराये में छूट मिली हुई है इसके बाद भी बस ऑपरेटर्स मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे है बस ऑपरेटर्स अक्टूबर 2016 में जारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में दिव्यांग वर्ग के लिए बस के किराए से में 50 फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया था और जिसे लेकर परिवहन विभाग ने भी आदेश जारी किए थे, लेकिन इसका पालन नियमित रूप से नहीं किया गया।

निर्देशों का पालन ना होने पर होगी कार्रवाई :

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और संगठनों की शिकायत मिलने के बाद सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने विभाग के संचालक और सभी कलेक्टर से निर्देशों का पालन कराने को कहा है। साथ ही निर्देश का पालन सही ढंग ने नहीं होता है तो संबंधित बस ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए है और कार्रवाई में बस ऑपरेटर्स के बस संचालन के परमिट को निरस्त करने के निर्देश दिए, यह प्रावधान अधिनियम में अग्रलिखित है।

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