जिले मे आवागमन के लिए नहीं होगी पास की जरूरतः कलेक्टर
जिले मे आवागमन के लिए नहीं होगी पास की जरूरतः कलेक्टर Social Media
मध्य प्रदेश

जिले मे आवागमन के लिए नहीं होगी पास की जरूरत : कलेक्टर

Shashikant Kushwaha

राज एक्सप्रेस। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि सिंगरौली जिले से बाहर जाने और अन्य प्रदेश से जिले आने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी किसी प्रकार के पास और अनुमति की आवश्यक नहीं होगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी आदेश मे स्पष्ट किया गया है कि शासन द्वारा राज्य भीतर अथवा बाहर जाने के लिए पास की सुविधा को समाप्त किया गया है किंतु जिले के बाहर से जिले में आने पर 14 दिनो तक होम क्वारंटाइन में रहने की बाध्यता को समाप्त नहीं किया गया है। अतः जिले के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को चाहे वह राज्य शासन, केन्द्र शासन निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो जिले के सीमा मे प्रवेश करने के पूर्व सीमाओ मे बनाये गये चेकपोस्टो मे अपना स्वास्थ्य परीक्षण करना अनिवार्य होगा इसके साथ ही चेकपोस्ट मे अपना संम्पूर्ण विवरण दर्ज कराना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर चौधरी के द्वारा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को आदेशित किया गया है कि जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्ति अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहेगे। कलेक्टर के द्वारा जिले मे पदस्थ राज्य शासन केन्द्र सरकार एवं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को जो लाकडाउन के दौरान मुख्यालय से बाहर रहे हैं उन्हे निर्देशित किया गया है जिले में प्रवेश करने के पूर्व चेकपोस्ट के अतिरिक्त अपने विभाग प्रमुख को भी अपने आने की सूचना से अवगत करायेंगे तथा 14 दिनों की होम क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने के उपरान्त ही अपने ड्यूटी मे उपस्थित होंगे।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5 के साथ ही अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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