खंडवा से भाजपा प्रत्याशी पाटिल का नामांकन फार्म निरस्त किया जाए
खंडवा से भाजपा प्रत्याशी पाटिल का नामांकन फार्म निरस्त किया जाए Syed Dabeer Hussain - RE
मध्य प्रदेश

खंडवा से भाजपा प्रत्याशी पाटिल का नामांकन फार्म निरस्त किया जाए

राज एक्सप्रेस

भोपाल, मध्यप्रदेश। मप्र के खंडवा लोकसभा उप चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की उपस्थिति में जो नामांकन फार्म प्रस्तुत किया है वह चुनाव प्रक्रिया का मजाक है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन फार्म में अपना नाम पता लिखने के अलावा कुछ नहीं लिखा है और पूरे नामांकन फार्म को लाइन से काट दिया गया है। हालांकि जानकारी अनुसार उन्होंने शायद बाद में दूसरा नामांकन फार्म भी जमा करा दिया है। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जो फार्म रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत कराया है वह गलत है एवं निरस्ती योग्य है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया का मजाक क्यों उड़ाया गया है। यह बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत प्रेषित करते हुए कही है।

श्री धनोपिया ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने नामांकन फार्म के साथ जो शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है उसमें गलत जानकारियां उल्लेखित की हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। उन्होंने मध्यप्रदेश राज्य पॉवरलुम बुनकर सहकारी संघ, बुरहानपुर एवं मप्र राज्य सहकारी बैंक में लाखों रुपए के डिफाल्टर होने के साथ ही कर्ज प्रकरणों एवं संपत्ति बंधक आदि की जानकारी नहीं दी है। इसी प्रकार उन्होंने करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का जिला सहकारी बैंकों के भुगतान में भ्रष्टाचार किया है जिसमें उनके विरुद्ध एफआईआर करने के संबंध में फाइल अपैक्स बैंक, भोपाल में भेजी गई है, लेकिन खंडवा लोकसभा उप चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाने के उद्देश्य से उक्त फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दी गई है जो कि सरासर चुनाव प्रक्रिया का मजाक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। श्री धनोपिया ने निर्वाचन आयोग से मांग कि है कि भाजपा प्रत्याशी पाटिल के द्वारा तथ्यों को छिपाने एवं गलत जानकारियां देने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत नामांकन फार्म को निरस्त किया जावे तथा उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की कार्रवाई को शीघ्र पूरा कराने के लिए आदेशित किया जाए।

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