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मध्य प्रदेश

नाइटकर्फ्यू इंदौर: अफसरों ने अपनाया सख्त रवैया, उल्लंघन करने पर 2 गिरफ्तार

Author : Priyanka Yadav

इंदौर, मध्यप्रदेश। कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में बुधवार से नाइटकर्फ्यू लगाया गया है, इस दौरान लोगों को देर रात घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे।

इंदौर में नाइट कर्फ्यू में अफसरों ने सख्त रवैया अपनाया:

बता दें कि बुधवार रात से लगे नाइट कर्फ्यू से इंदौर शहर में पहले ही दिन अफसरों ने सख्त रवैया अपनाया और कर्फ्यू के उल्लंघन पर 20 से ज्यादा केस बनाए, मिली जानकारी के मुताबिक देर रात इंदौर में पुलिस, नगर निगम की टीम ने जगह-जगह चालानी कार्रवाई की। इस बीच नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर दो लोग गिरफ्तार किया और उल्लंघन पर 20 से ज्यादा केस बनाए।

मास्क नहीं पहनने वाले कई लोगों के बनाए चालान :

बताते चले कि इंदौर में अफसरों की सख्ती देख कई व्यापारिक क्षेत्रों में सन्नाटा पसर गया वहीं राजवाड़ा व सराफा में एसपी महेशचंद्र जैन पहुंचे और दुकानदारों के साथ ग्राहकों के भी चालान बनाए। सख्ती देख कई व्यापारियों ने शटर गिरा दिए वही नगर निगम ने मास्क नहीं पहनने वाले कई लोगों के चालान बनाए।

आपको बताते चलें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं वही कलेक्टर मनीष सिंह ने विजय नगर क्षेत्र में स्थित मेघदूत गार्डन, नेहरूपार्क और रीजनल पार्क को भी प्रातः भ्रमण के अतिरिक्त अन्य समय के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं, अब यह तीनों पार्क प्रातः 9 बजे तक ही सुबह की सैर के लिए खुले रहेंगे, इस दौरान दवा किराना दुकान, दूध डेयरी आदि अति आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रह सकेंगी।

प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें और जागरूकता दिखाते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने में मददगार बनें।
कलेक्टर ने सभी नागरिकों से किया आह्वान-

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा-

मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के कलेक्टर मनीष सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि सभी व्यावसायिक संस्थानों से भी यह अपेक्षा की है कि वे कोरोना से सुरक्षा के लिए सभी आदेशों का पालन करें। निर्धारित समय के बाद संस्थान खुले पाए जाने या मास्क नहीं लगाए जाने पर उन्हें सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

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