भोपाल, मध्यप्रदेश। "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" हर साल 24 दिसंबर यानि आज के दिन मनाया जाता है, बता दें कि 24 दिसंबर साल 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए लागू किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए लोगों से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की है।
CM शिवराज ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं :
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं, ट्वीट कर कहा कि- 'आप सभी को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
राष्ट्र की प्रगति में उपभोक्ता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक सजग ग्राहक ही अपने अधिकारों का निर्वहन करता है। आइए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागरूक उपभोक्ता बनें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें :CM
इसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मिली थी स्वीकृति :
बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था, इसके बाद साल 1991-1993 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए, इस अधिनियम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाने के लिए साल 2002 के दिसंबर महीने में एक व्यापार संशोधन में लाया गया, साल 2000 से लगातार चली आ रही यह राष्ट्रीय परंपरा का उद्देश्य हैं कि हर एक उपभोक्ता अपने अधिकारों का वहन कर सके, और अपने अधिकारों के बारे में जाने और उनके प्रति जागरूक रहें।
वैसे तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने इसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1949 के अधिनियम को स्वीकारा था।
ये हैं उपभोक्ता के मुख्य अधिकार
सुरक्षा का अधिकार
सूचना का अधिकार
चुनने का अधिकार
सुने जाने का अधिकार
निवारण का अधिकार
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।