Social Media पर प्रचार
Social Media पर प्रचार  Raj Express
मध्य प्रदेश

लोकसभा चुनाव उम्मीदवार के चुनावी खर्चे में जुड़ेगा Social Media पर किया गया प्रचार

Author : Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • प्राधिकृत पत्रकारों को पोस्टल बैलेट से वोट करने की मिलेगी सुविधा।

  • प्रिंट, इलेक्ट्रानिक के साथ Social Media के प्रचार पर पूरी नजर।

Lok Sabha Elections : भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections) की घोषण के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान अखबार और टीवी चैनलों में विज्ञापनों और पेड न्यूज की मॉनिटरिंग करने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी पूरी नजर रखी जायेगी। इसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए है। इसके तहत प्रिंट, इलेक्ट्रानिक के अलावा अब सोशल मीडिया (Social Media) पर प्रचार करने का खर्च भी उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देशों के अनुसार, अभी तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा अखबार में प्रकाशित कराए जाने वाले समाचार, विज्ञापन और अलग-अलग चैनल पर दिखाए जाने वाले विजुअल पर ही नजर रखी जाती थी। बदलते समय के साथ अब इस बार के लोकसभा निर्वाचन में सोशल मीडिया की पोस्ट को भी प्रचार का हिस्सा माना जाएगा। चुनाव के खर्चे में सोशल मीडिया (Social Media) का खर्च भी जोड़ा जाएगा।

Social Media प्रचार चुनाव खर्च में शामिल

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने इस बार के निर्वाचन में चुनाव खर्च की प्रक्रिया में सोशल मीडिया (Social Media) को भी शामिल कर दिया गया है। इसी तरह भ्रामक और गलत सूचनाएं और फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी पूरी नजर रखी जायेगी और उन पर कार्यवाही भी की जायेगी। ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति का पता लगाकर कानूनी धाराओं के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

प्राधिकृत पत्रकारों को पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे।

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