Bakswaha Diamond Mining
Bakswaha Diamond Mining Social Media
मध्य प्रदेश

बक्सवाहा जंगल हीरा खदान को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज,एनजीटी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी जायेगी चुनौती

Author : Amit Namdeo

जबलपुर,मध्य प्रदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य शिवकुमार सिंह व एक्सपर्ट मेम्बर डॉ. अरुण कुमार वर्मा की बेंच ने बक्सवाहा जंगल में 4 लाख पेड़ काटकर हीरा खदान बनाने को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले भी एनजीटी ने 24 जनवरी 2023 को मूल याचिका खारिज कर दी थी। जिसे आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिये जाने की बात कही है।

यह रिव्यू पिटीशन डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर की गई  थी। जो कि बक्सवाहा जंगल में हीरा खदान के खिलाफ दायर मूल याचिका खारिज किये जाने के बाद दायर की गई थी। आवेदकों ने बताया कि एनजीटी ने रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए कहा है कि चूंकि आवश्यक फॉरेस्टस क्लीयरेंस अभी शासन के पास लंबित है।

अत: वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्धारा इस पर अंतिम निर्णय लेने के बाद आवेदकों को सक्षम अधिकारियों के समक्ष चुनौती देने का अवसर प्रदान किया गया है। उक्त मत के साथ उक्त दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। आवेदकों ने कहा वे एनजीटी के आदेश को सुकों में चुनौती देंगे।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT