नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन
नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन सांकेतिक चित्र
मध्य प्रदेश

नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन

Priyanka Yadav

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में नशीली दवाओं की रोकथाम और नशे के सौदागरों के सफाये पर फोकस किया जा रहा है। बता दें, एमपी के कई जिलों में नशीली दवाई के कारोबारियों पर पुलिस द्वारा शिकंजा कसते हुए लगातार कार्रवाईयां की जा रही है। इस बीच कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन :

मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य शासन ने नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए पूर्व में गठित समिति को अधिक्रमित करते हुए राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया है। समिति द्वारा राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी की स्थिति की निगरानी और ड्रग कानून प्रवर्तन और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय किया जायेगा। यह समिति राज्य स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देगी।

मिली जानकारी के मुताबिक, मादक फसलों की अवैध खेती से प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक विकास कार्यक्रम तैयार कर उन्हें कार्यान्वित करेगी। राज्य स्तरीय समिति इस योजना के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता के तहत स्वीकृत धन तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष के तहत स्वीकृत धन के उपयोग की निगरानी भी करेगी। प्रदेश में फोरेंसिंक क्षमता का गैप विश्लेषण और उसे दूर करने सहित राज्यों में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना जैसे कार्य भी करेगी।

इस समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय, वन, कृषि, वाणिज्यिक कर स्कूल शिक्षा, अतिरिक्त महानिदेशक डी.आर.आई. इंदौर, डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर सी.बी.एन. ग्वालियर, उप पुलिस महानिरीक्षक रेल भोपाल, पोस्ट मास्टर जनरल भोपाल, स्टेट ड्रग कंट्रोलर/एफडीए मध्यप्रदेश, निदेशक, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा कंपनी के सदस्य होंगे एवं क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार डीडीजी, एनसीबी, कार्यकारी सदस्य एवं क्षेत्राधिकार क्षेत्रिय निदेशक, एनसीबी सह सदस्य होंगे।

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