निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली
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मध्य प्रदेश

निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली : डॉ. नरोत्तम मिश्रा

राज एक्सप्रेस

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर नियामानुसार कार्यवाही कर वसूली की जाएगी। इस संबंध में शनिवार को मप्र राजपत्र में मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली अधिनियम संबंधी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावी हो गया है। निजी अथवा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर वसूली के लिए दावा किया जा सकेगा। इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें दावा अधिकरण का गठन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी। अधिसूचना में अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों, अधिकार और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दावों की सुनवाई होगी, साक्षियों के साक्ष्य शपथ पर लिखे जाएंगे। अधिनियम में दस्तावेजों के प्रकटीकरण के संबंध में सिविल प्रकिया संहिता-1908 से संबंधी उपबंध इन नियमों के अधीन जाँच के संबंध में लागू होंगे।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि अधिनियम में किए गए प्रावधान अनुसार दावा अधिकरण का निर्णय लिखित आदेश होगा, इसे खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। प्रत्येक निर्णय/आदेश की मूल प्रति जिला मजिस्ट्रेट के न्यायिक अभिलेख कक्ष में प्रस्तुत की जाएगी। दावा आयुक्त प्रत्येक पक्ष को आदेश की एक प्रति नि:शुल्क प्रदान करेगा। अधिनियम में अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष 90 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया गया है।

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