मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 लागू
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मध्य प्रदेश

भोपाल : मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 लागू

Author : राज एक्सप्रेस

भोपाल, मध्य प्रदेश। "लवजिहाद" रोकने संबंधी मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 शनिवार से इस राज्य में लागू कर दिया गया है और इसके तहत प्रलोभन और भय के तहत धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गृह विभाग की ओर से मध्यप्रदेश के राजपत्र में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को शनिवार से अधिसूचित कर दिए जाने के साथ ही यह अध्यादेश लागू हो गया है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विधिवत पत्र खिलकर सूचना दे दी है।

आदेश की प्रति

दूसरी ओर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट के जरिए लिखा है "धर्म परिवर्तन के लिए हमारी बहन बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों खबरदार। मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश लागू हो गया है। अब ऐसे सभी तत्व अपनी करतूतों से बाज आएं, अन्यथा अब उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।"

श्री मिश्रा ने लिखा है "प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सरकार ने बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक स्वतत्रंता अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। धर्म बदलने के लिए हमारी बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को अब हम नहीं छोड़ेंगे।"

श्री मिश्रा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि देश का हर जिम्मेदार नागरिक फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की तरह मप्र धार्मिक स्वतंत्रता कानून की सराहना कर रहा है। धर्म परिवर्तन के लिए हमारी बेटियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए कड़ा कानून बेहद जरुरी था।

यह एक सराहनीय कदम : कंगना रनौत

इस बीच महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित फिल्म धाकड़ की शूटिंग के सिलसिले में भोपाल आयीं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मध्यप्रदेश में इस कानून को लागू करने को सराहनीय बताया है। उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि यह बहुत अच्छा कानून है। लोगों को यह समझना चाहिए कि कानून उनके लिए हैं, जिन्हें परेशानी हुयी है। ऐसे लोग जो नाम या अंतर्जातीय विवाह या किसी तरह की अन्य धोखाधड़ी के कारण विवाह में धोखा खाते हैं। यह खुशी की बात है कि अंतत: सरकार ने इस तरह का कानून बना दिया।

डिस्क्लेमर : यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। इसमें राज एक्सप्रेस द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है।

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