निजी अस्पतालों के अधिग्रहण के संबंध में दिये निर्देश
निजी अस्पतालों के अधिग्रहण के संबंध में दिये निर्देश Social Media
मध्य प्रदेश

मुकाबला महामारी से: अस्पतालों को अधिग्रहित कर जंग जीतने की कवायद

Author : Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में कोरोना के संक्रमित मामलों की रफ्तार जहां धीमी होने का नाम नहीं ले रही है वहीं इस संक्रमण की रफ़्तार को रोकने का प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसके चलते ही सुरक्षा के नजरिए से रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने आयुक्त नगर निगम रीवा को शहर के सभी होटल नर्सिंग होम तथा निजी अस्पतालों के अधिग्रहण के संबंध में निर्देश दिये हैं।

इस सम्बन्ध में, कलेक्टर कुर्रे ने जानकारी देते हुए कहा है कि, शासन के निर्देशों के अनुसार तथा महामारी रोग अधिनियम 1987 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार आवश्यकता होने पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की सेवाएं तथा सुविधाएं अधिग्रहीत की जा सकती हैं।

साथ ही कहा कि, इसके परिपालन में आयुक्त नगर निगम शहरी क्षेत्र के सभी होटल संचालकों, नर्सिंग होम तथा निजी अस्पताल संचालकों से सम्पर्क करके भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। इन संस्थाओं के सभी पक्षों को सेनेटाइज कराकर बेड, पानी, शौचालय आदि के संबंध में व्यवस्थाएं करके कार्य योजना प्रस्तुत करें।

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