सिंगरौली जिले में 21 दिनों का सम्पूर्ण लॉकडाउन, आदेश जारी
सिंगरौली जिले में 21 दिनों का सम्पूर्ण लॉकडाउन, आदेश जारी Shashikant Kushwaha
मध्य प्रदेश

सिंगरौली जिले में 21 दिनों का सम्पूर्ण लॉकडाउन, आदेश जारी

Author : Shashikant Kushwaha

राज एक्सप्रेस। सम्पूर्ण विश्व में नोवेल कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुए एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किये जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश के सीमावर्ती राज्यो में नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले कुछ दिनो में काफी बड़ जाने के कारण भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

21 दिन तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन घोषित

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण भारत देश में 21 दिन तक के लिए पूर्ण लाकडाउन घोषित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के संबंध मे भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री केवीएस चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सम्पूर्ण सिंगरौली जिले की सीमाओं के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेशों के अतिरिक्त उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेश गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40-30/2020 डीएम-1(ए) दिनांक 24 मार्च 2020 का यह आदेश एक भाग होगा।

सीमाएं हुईं सी, आवागमन प्रतिबंधित

जारी आदेश में जिले की सभी सीमाओं को सील किया जाता है। किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। इस आदेश के प्रभावशील रहने तक सिंगरौली जिले के अंतर्गत समस्त सर्वजनिक एवं निजी वाहनों बस आटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है।

लॉकडाउन की अवधि में अपने घरों में रहेंगे

जिले में निवासरत नागरिकों का जिले का बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। जिले के समस्त नगारिक लॉकडाउन की अवधि में अपने घरों में रहेंगे। इस आदेश के प्रभावशील रहने तक जिले के समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालय जिसमें केन्द्रीय संस्थाएं भी शामिल हैं तथा समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। समस्त लोक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, आटो, टैक्सी, ई रिक्शा को बंद किया जाता है। बाईक पर एक एवं कार में दो व्यक्तियों से अधिक के बैठने की अनुमति नहीं होगी।

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