नोटिस जारी कर माँगा जवाब
नोटिस जारी कर माँगा जवाब Social Media
मध्य प्रदेश

राज एक्सप्रेस इम्पेक्ट:हरकत में आया प्रशासन,नोटिस जारी कर माँगा जवाब

Author : Shashikant Kushwaha

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली ऋषि पवांर ने महाप्रबंधक एनसीएल परियोजना दुद्धिचुआ को नोवेल कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचाव के संबंध में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण नोटिस जारी करते हुये 24 घण्टे के अंदर जिला प्रशासन को अपना स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया है। आपको बताते चलें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर प्रमुखता से मामले को उठाया था, जिसके बाद एनसीएल प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार की उचित कार्यवाही नहीं कि गई थी। जिसके बाद प्रशासन को यथास्थिति से अवगत कराया गया ।

वाहनों सहित अन्य कार्यालयों में नियमों का पालन नहीं

आपको बता दें कि,जारी नोटिस के तहत मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु घोषित लाकडाउन के दौरान आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नोवेल कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचाव हेतु समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार वाहनों एवं कार्यालय मे सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद भी संबंधित परियोजना क्षेत्रान्तर्गत संचालित किये जा रहे, वाहनों सहित अन्य कार्यालयों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा हैं। जबकि नियमों का पालन कराये जाने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा सभी परियोजनाओं को पूर्व मे ही निर्देश जारी किये गये थे। ऐसी स्थिति में संबंधित परियोजना के महाप्रबंधक स्वंय अपना स्पष्टीकरण 24 घण्टे के अंदर प्रस्तुत करे।

परियोजना को कारण बताओ नोटिस किया जारी

इन धाराओं में हो सकती है एफआईआर

बता दें कि, स्पष्टीकरण 24 घण्टे के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कंपनी प्रबंधन को 24 घंटे के अंदर की समय सीमा निर्धारित की गई है। स्पष्टीकरण समाधान कारक एवं संतुष्टिपूर्ण न होने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270,271 तथा कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एव आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानो के तहत एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT