7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा
7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा  RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई 4 लोगों की हत्या के आरोप में 7 लोगों को उम्रकैद

gurjeet kaur

हाइलाइट्स:

  • ग्वालियर स्पेशल कोर्ट ने 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

  • चार लोगों की हत्या हुई थी।

  • हत्या पारिवारिक, सम्पत्ति विवाद के चलते हुई थी।

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। ग्वालियर स्पेशल कोर्ट ने 7 आरोपियों जिनमे 3 महिला शामिल हैं, को 4 हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिन चार लोगों की हत्या हुई थी उनमें 2 महिला और 2 बच्चियां शामिल हैं। यह मामला सात साल पुराना है, इनकी हत्या पारिवारिक, सम्पत्ति विवाद के चलते हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में महेश गोस्वामी, दीपक गोस्वामी, देवेंद्र गोस्वामी, ब्रजकिशोर गोस्वामी, गंगा बाई, उमा गोस्वामी, सुरभि गोस्वामी को दोषी मन है और इन्हे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला :

2 महिलाओं और 2 बच्चियों की हत्या कर इनकी लाश को जनकगंज और बहोड़ापुर क्षेत्र में फेंका गया था। पुलिस को 29 फरवरी को इन चारों की लाश बरामद हुई थी। मृतकों की पहचान रिंकी गोस्वामी, ईश्वर देवी, मानवी, चेतना गोस्वामी के रूप में हुई थी।आरोपियों ने इन लोगों को डंडे से पीटकर मार डाला था। इस मामले के मुख्य आरोपी ने इन लोगों (मृतकों) को सनशाइन टावर पर स्थित घर में बुलाया और इन्हे तब तक मारा जब तक इनकी जान न चली गई। इसके बाद इनकी लाशों को बोर में बंद कर फेंक दिया।

ये सभी लोग एक ही परिवार के थे। रिंकी गोस्वामी ने महेश गोस्वामी के पिता पूरन गोस्वामी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था। महेश के पिता रिंकी के फूफा लगते हैं। रिंकी ने अपने फूफा के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था। रिंकी संपत्ति में हिस्सा मांग रही थी। इस कारण महेश ने चारो मृतकों को बुलाया और मार डाला। पुलिस की जाँच में महेश और अन्य आरोपियों का नाम सामना आया था। कोर्ट ने इन्हे उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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