सिवनी,मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में कोविड-19 का टीका लगवाने से मना करने तथा अधिकारियों से टीका लगवाने के उपरांत सुरक्षा की गारंटी स्टाम्प पेपर में लिखकर मांगने वाले एक शिक्षक को कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने निलंबित किये जाने के आदेश जारी किये हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जारी आदेश में सिवनी जिले के आदिवासी विकासखंड घंसौर के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय घंसौर में पदस्थ सहायक शिक्षक रतनलाल मरकाम से कोविड-19 का टीकाकरण की द्वितीय डोज लगवाने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा दूरभाष पर संपर्क किया गया। इस दौरान सहायक शिक्षक ने सचिव से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुये टीका लगवाने से मना कर दिया।
इसके पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घंसौर ने सहायक शिक्षक रतनलाल मरकाम से दूरभाष पर संपर्क किया, जहां शिक्षक ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी घंसौर को कोविड वैक्सीन लगवाने के उपरांत सुरक्षा की गारंटी स्टाम्प पेपर पर मांगी। इस मामले में सिवनी कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने सहायक शिक्षक रतन लाल मरकाम के निलंबन संबंधी आदेश आज जारी किये हैं।
आदेश में लेख किया गया है कि रतनलाल मरकाम, सहायक शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घंसौर द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए शासन की महत्वाकांक्षी एवं जनहितैषी योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न कर शासन की योजना पर प्रश्रचिन्ह लगाया गया है तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करना मप्र सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल है। इसके बाद सहायक शिक्षक को निलंबित किया गया है।
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