घर में आग लगाने वालों की जमानत याचिका खारिज
घर में आग लगाने वालों की जमानत याचिका खारिज Social Media
मध्य प्रदेश

शहडोल : घर में आग लगाने वालों की जमानत याचिका खारिज

Author : Afsar Khan

शहडोल, मध्य प्रदेश। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 25 जुलाई  को ब्यौहारी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अभियुुक्त गोपी चंद खैरवार पिता स्व. मटरू खैरवार उम्र 60 वर्ष, मुनीष खैरवार पिता स्व. मटरू खैरवार उम्र 58 वर्ष , लदहू उर्फ रामकुमार खैरवार पिता स्व. मटरू खैरवार उम्र 45 वर्ष, लल्लू उर्फ विनोद खैरवार पिता  गोपीचंद खैरवार उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पपरेड़ी की ओर स प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। याचिका का विरोध दिलीप सिंह राठौर सहायक जिला लोक अभियोजन ने पैरवी की।

यह है मामला :

मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि फरियादी मोतीलाल साकेत पिता वाल्मीक साकेत निवासी पपरेड़ी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरा घर मटरू खैरवार के जमीन में करीब 40 वर्ष से है। उक्त जमीन मेरे द्वारा सम्पूर्ण लिखा-पढ़ी करने के बाद ही ली गई है। मटरू खैरवार का अब स्वर्गवास हो गया है। जिसके कारण अभियुक्तगण  का उक्त जमीन को खाली व घर हटाने का विवाद रहा है।

लगा दी घर में आग :

28 जून को मेरी, मेरी पत्नी व पुत्र की अनुपस्थिति पर दिन में करीब 2-3 बजे अभियुक्तगण ने मेरे घर में आग लगा दी और भाग गए। घर वापस आकर देखे तो राज कुमार साकेत, शांति साकेत व मोहल्ले के लोग आग को बुझा रहे थे। आग लगने का कारण पूछने पर यह पता चला कि यह आग अभियुक्तगण द्वारा लगाई गई है। घर में आग लगने से लगभग 20-30 हजार रूपये का नुकसान हुआ है। रिपेार्ट पर अपराध  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्तगण की ओर से 25 जुलाई को न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण की जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दी।

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