मप्र के जनरल और ओबीसी वर्ग में भी मिलेगी आयु सीमा में छूट
मप्र के जनरल और ओबीसी वर्ग में भी मिलेगी आयु सीमा में छूट  Social Media
मध्य प्रदेश

मप्र के जनरल और ओबीसी वर्ग में भी मिलेगी आयु सीमा में छूट

Author : Rishabh Jat

राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की सरकारी भर्ती में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उम्मीदवारों को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जाएगी। इंटरव्यू के लिए उन्हें आने-जाने का किराया मिलेगा। यह फैसला सरकार के वचन-पत्र के क्रियान्वयन के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की समिति ने लिया है। अब इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद नियम मध्य प्रदेश में लागू कर दिए जायेंगे।

मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने बताया कि, दोनों वर्गों के लिए वर्दीधारी (पुलिस, वन, परिवहन आदि) पदों की भर्ती में अधिकतम आयु 33 से बढ़ाकर 35 वर्ष और गैर वर्दीधारी पदों पर 40 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष की जाएगी। दोनों ही पदों में एससी-एसटी के लिए पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी। सरकारी सेवा के इंटरव्यू में आने-जाने के लिए सामान्य वर्ग व ओबीसी प्रत्याशी को ट्रेन में द्वितीय श्रेणी या बस का पूरा किराया दिया जाएगा। अभी सिर्फ एससी-एसटी वर्ग को यह सुविधा प्राप्त है। एससी-एसटी वर्ग को पूर्व अनुसार लिखित परीक्षा के लिए भी किराए की पूरी छूट रहेगी।

इस समिति की बैठक में अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ महिलाओं को नई योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपए की सहायता दी जाने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही सामान्य वर्ग व ओबीसी को परीक्षा फीस में 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय भी लिया गया। एससी-एसटी वर्ग को 50 फीसदी की छूट जारी रहेगी। बता दें, मध्य प्रदेश में मप्र पुलिस सहित मप्र पटवारी एवं मप्र शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है जो कि निकट भविष्य में हो सकती है।

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