कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले जाएंगे अस्थाई कारागार
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मध्य प्रदेश

कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले जाएंगे अस्थाई कारागार: कलेक्टर इंदौर

Pradeep Chauhan

राज एक्सप्रेस। इंदौर में कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ता देख इससे से बचाव और रोकथाम के लिए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा लॉकडाउन कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए अब अस्थाई कारागार भेजने का आदेश जारी हुआ है।

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु जिले में लॉकडाउन कर्फ्यू का पालन आवश्यक है। किंतु शहर के कुछ स्थानों पर अनाधिकृत रूप से ठेले पर सब्जी बेची जा रही है, कुछ रहवासी भी अनाधिकृत रूप से सब्जी खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं।

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु जिले में लॉकडाउन कर्फ्यू का पालन आवश्यक है। किंतु शहर के कुछ स्थानों पर अनाधिकृत रूप से ठेले पर सब्जी बेची जा रही है, कुछ रहवासी भी अनाधिकृत रूप से सब्जी खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने इन गतिविधियों को रोकने हेतु धारा भारतीय दंड विधान तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188, 107, 116 एवं 151 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने बताया कि इंदौर स्थित केंद्रीय एवं जिला जेल में अति संकुलता एवं कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर अस्थाई कारागार में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, सांवेर रोड के प्रथम तल को आगामी तीस दिनों तक अस्थाई कारागार घोषित किया गया है।

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