Bhopal Court Order
Bhopal Court Order RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

जेल जाने से बचने के लिए अपनी कद-काठी के युवक की कर दी थी हत्या- कोर्ट ने सुनाई आरोपी को दोहरी उम्रकैद की सजा

हाइलाइट्स :

  • अदालत ने मामले के सह-आरोपी निहाल खान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

  • विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री ने मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी की।

  • मृतक की शिनाख्त राजेश उर्फ राजू रैकवार के रूप में की थी।

भोपाल,मध्यप्रदेश (खालिद हाफ़िज़ )। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार भारद्वाज की अदालत ने जेल जाने से बचने के लिए अपनी कद-काठी के युवक की हत्या कर उसके शव को जलाने वाले आरोपी राजेश परमार निवासी नीलबढ़ भोपाल को दोषी ठहराते हुए दोहरे आजीवन कारावास और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले के सहआरोपी निहाल खान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री ने मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी की। अभियोजन के मुताबिक रातीबढ़ थाना पुलिस को 29 जून 2019 को सूचना मिली थी कि हरिनगर नीलबढ़ भोपाल स्थित घर में राजेश परमार की आग से जल जाने के कारण मृत्यु हो गई है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर राजेश परमार के भाई हरिओम परमार से लाश की पहचान कराई तो उसने लाश को अपने भाई राजेश परमार की होना बताया।

मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृतक के हाथ पीछे बंधे हुए पाया जाना ,मृतक का शव उसकी मृत्यु से पहले जला हुआ पाया जाना और मृतक की मौत संदेहास्पद होना बताया। डॉक्टर द्वारा दी गई पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर रातीबढ़ थाना पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मृतक की शिनाखख्त राजेश उर्फ राजू रैकवार के रूप में की थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी हत्या के एक अन्य मामले में पहले से जेल मे बंद था।

दुबारा जेल न जाना पड़े इसलिए आरोपी ने अपनी जैसी कद-काठी के युवक की हत्या कर उसके शव को जला दिया था। आरोपी ने लाश के पास अपना मोबाइल भी छोड़ दिया था जिससे पुलिस को भरोसा हो जाए कि लाश राजेश परमार की ही है। रातीबढ़ थाना पुलिस ने आरोपी राजेश परमार के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिंता की धारा- 302 , 364, 224 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को चेन्न्ई से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस के विवेचना अधिकारी ने विवेचना के बाद आरोपी राजेश परमार के खिलाफ जिला अदालत में चालान पेश किया था।

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