कोरोना से लड़ने रिटायर हो रहे डॉक्टर पैरा मेडिकल स्टॉफ को संविदा पर रखेगी सरकार
कोरोना से लड़ने रिटायर हो रहे डॉक्टर पैरा मेडिकल स्टॉफ को संविदा पर रखेगी सरकार Social Media
मध्य प्रदेश

कोरोना से लड़ने रिटायर हुए डॉक्टर पैरा मेडिकल स्टॉफ को संविदा पर रखेगी सरकार

Author : राज एक्सप्रेस

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोविड-19 के विरुद्ध अभियान में शामिल डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, पुलिस कर्मी, नगरीय निकायों के कर्मचारी यदि अप्रैल-मई में रिटायर हो रहा हे तो उसे सरकार संविदा में रखेगी। इसके अलावा 31 मार्च को रिटायर हो चुके कर्मचारी-अधिकारी भी संविदा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार देर शाम आदेश जारी कर दिया है। यह संविदा नियुक्ति 31 जुलाई 2021 तक के लिए दी जा रही है।

सरकार की तैयारी से साफ है कि कोरोना से हालात जल्दी ठीक होने वाले नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में अस्तपालों में इंतजामों को लेकर मंत्रियों व अफसरों से चर्चा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 19 प्रतिशत पहुंच गई है। एक्टिव केस का आंकड़ा 43 हजार के पार पहुंच गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की रिटायरमेंट अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि यह आदेश केवल कोविड-19 के विरुद्ध अभियान में कार्यरत पुलिस, निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम व स्थानीय निकायों में लागू होगा वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के लिए कलेक्टर का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों के संबंध में रिटायरमेंट के समय वेतन में शामिल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से देय पेंशन एवं मंहगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य राशि मानी जाएगी। लेकिन वह आवास भत्ता और नगर क्षतिपूर्ती भत्ते का हकदार नहीं होगा।

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