अपराधी को मृत्युदंड
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मध्य प्रदेश

विदिशा: पहली बार किसी अपराधी को मृत्युदंड

Author : Priyanka Yadav

राज एक्सप्रेस। सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना पर कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आया है। इसकी लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की है। सोमवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपित रवि मालवीय उर्फ टोली को दोषी पाते हुए इस अपराध को जघन्य से भी जघन्य बताया और फांसी की सजा सुनाई। पॉक्सो और हत्या के इस मामले में विदिशा जिले में पहली बार किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया गया है।

चार वर्ष पूर्व बच्ची से दुष्कर्म कर गला घोंटकर फेंका था कुएं में

आरोपी से जब पूछताछ की तो रवि मालवीय ने पुलिस को बताया कि भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 6 के बाहर रहने वाली महिला ट्रेन में गुटखा-पाउच बेचती थी उसके साथ 2 साल से संबंध थे और घटना दिनांक को भी उसी से मिलने गया था। कुसुम घर पर नहीं मिली लेकिन उसकी 7 साल की मासूम बेटी घर पर थी जिसे लेकर वह ट्रेन से विदिशा आ गया और फिर अहमदपुर कलारी पर शराब पीने के बाद वहीं सामने सूने खेत पर मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया और जब वह चिल्लाने लगी तो मुंह और गला दबाकर उसकी हत्या करके लाश कुएं में फेंक दी।

इस जघन्य एवं सनसनीखेज वारदात में तत्कालीन थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने प्रकरण की जांच कर मय साक्ष्यों के चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार गुप्ता ने सारे साक्ष्यों और कानूनी ज्ञान को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जिससे आरोपी रवि उर्फ टोली के द्वारा मासूम बालिका के साथ जघन्य घटना को अंजाम देने की बात स्पष्ट हो गई। विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी नरेश कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 25 अटूबर 2015 की है।

जानकारी के अनुसार-

आरोपित रवि उर्फ टोली भोपाल के प्लेटफार्म नंबर 6 निवासी अपनी महिला मित्र की बेटी को ट्रेन से विदिशा लेकर आया और यहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अहमदपुर रोड शराब दुकान के पास एक खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रवि ने दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की हत्या की और शव कुएं में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने 6 नवंबर 2015 को भोपाल के प्रभात पेट्रोल पंप के पास से रवि को गिरफ्तार किया था। सबूतों और आरोपित के कुबूलनामे के बाद न्यायालय ने अलग-अलग चार धाराओं में रवि को सजा सुनाई जिसमें पॉक्सो और हत्या के मामले में फांसी लगाने का आदेश दिया।

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