राज एक्सप्रेस। धारा 144 का उल्लंघन करने पर डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार सम्पदा सर्राफ के द्वारा तीन व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। विदित हो कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया है एवं धारा 144 प्रभावशील की गई है। जिसके तहत बाहर से आने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करा कर उन्हें 15 दिनों तक घर में रहने हेतु समझाइश भी दी जा रही है।
समझाइश के बावजूद भी नियमों का पालन नहीं करने पर उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। जिसके तहत लल्लू सिंह पिता राम सिंह 22 मार्च 2020 को चेन्नई से तहसील सरई ग्राम बंधा में आया था। इसके द्वारा घर में नहीं रहकर कहीं अन्यत्र चला गया था। इसी तरह से विनोद जयसवाल पिता धीरेश चंन्द्र जयसवाल यह व्यक्ति विशाखा पट्टनम से सरई आया था, इसे भी घर में रहने की हिदायत दी गई थी तथा विनोद कुमार पिता धीरेश जयसवाल के संबंध में मिली जानकारी अनुसार स्वास्थ्य ठीक नहीं मिलने पर एहतियातन इसके द्वारा आम लोगों से दूरी नहीं बनाई गई। निजी मेडिकल स्टोर से दवाई ली गई। निजी मेडिकल स्टोर के संचालक अलोक तिवारी के द्वारा भी सूचना नहीं दी गई और बिना किसी सक्षम डॉक्टर की सलाह बगैर ईलाज किया जा रहा था। जो इस आदेश के उल्लंघन के परिधि में आता है। मेडिकल संचालक सहित उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 88 के तहत एफआईआर दर्ज किये जाने हेतु थाना प्रभारी सरई एवं थाना प्रभारी बरगवा को डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार सरई के द्वारा पत्र जारी किया गया है।
आने वाले ग्राहकों को खड़े होने हेतु एक मीटर की दूरी को चाक से निशान लगाकर करें चिन्हित।
नगर पालिका निगम सिंगरौली के आयुक्त श्री शिवेन्द्र सिंह के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठान जैसे मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान, फल की दुकान, सब्जी की दुकान के विक्रेताओं से अपील की गई है कि सभी विक्रेता अपनी दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए चूना, पेंट या चॉक से दुकान के सामने एक-एक मीटर की दूरी पर ग्राहकों के खड़े होने के लिए छोटे-छोटे गोले बनाएं। ग्राहक खरीदारी करते समय इन गोलो में खड़े रहकर ही खरीदारी करें।
प्रत्येक ग्राहक के बीच में 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी विक्रेता की है। हर हाल में विक्रेता को इसका पालन करना है। सभी विक्रेता प्रत्येक दिन इन गोलों को बनाकर ग्राहकों को उनमें खड़ा कर एक मीटर की दूरी बनवाकर बिक्री करना सुनिश्चित करें तथा दुकान के निकट ग्राहकों की भीड़ लगाने से बचें।
उन्होंने कहा कि "किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में आपकी दुकान जिला प्रशासन सिंगरौली द्वारा हमेशा के लिए सील कर दी जाएगी। विक्रय के दौरान सभी ग्राहकों के बीच में 1 मीटर की दूरी सभी विक्रेता बनाकर विक्रय करना सुनिश्चित करें।"
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