राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में टाइगर रिजर्वों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन और एनटीसीए के नियमों का पालन करने का प्रावधान है, वहीं विभाग ने भी अपने नियम जारी किये हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टाइगर रिजर्व में ताज सफारी होटल के वाहनों में मोटरयान अधिनियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, पूंजीपतियों के सामने प्रशासनिक अमला और पार्क के अधिकारी नतमस्तक नजर आ रहे हैं और जिम्मेदार कार्यवाही की जगह आंखे मूंदे बैठे हुए हैं।
दरकिनार कर दिये कानून :
देश और दुनिया के चर्चित बाँधवगढ़ टाईगर रिजर्व में पूँजीपतियों के आगे मोटरयान अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वन विभाग के बनाये हुए नियमों को रद्दी में फेंककर पूंजीपति अपने औहदे तले कानून को रौंदने पर तुले हुए हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी के अलावा पार्क के आलाधिकारी भी इनके रसूख के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं।
वाहनों का बदल गया स्वरूप:
बाँधवगढ़ टाईगर रिजर्व के ग्राम ताला में स्थित होटल ताज सफारी के चार वाहन मालवाहक के रूप में टाटा कम्पनी से माल वहन के लिए गए थे। ताज सफारी होटल बाँधवगढ़ द्वारा खरीदकर पर्यटन हेतु उपयोग की जा रही हैं, जिसके संबंध में स्थानीय एवं वन्य जीव प्रेमियों द्वारा उपरोक्त वाहनों को पार्क में चलने पर पार्क प्रबंधन के मुखिया वीसेन्ट रहीम से प्रतिबंध और परिवहन अधिकारी से भी इन वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने की माँग की गई है।
नियमों और अधिनियमों का उल्लंघन करके किसी भी प्रकार का संचालन अगर हो रहा है तो इस मामले की जांच कराकर सख्त कार्यवाही की जायेगी।स्वरोचिष सोमवंशी, जिला कलेक्टर उमरिया
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