सोशल मीडिया पर शख्स का दावा, कोरोना सरकार की साजिश है-हुआ गिरफ्तार
सोशल मीडिया पर शख्स का दावा, कोरोना सरकार की साजिश है-हुआ गिरफ्तार Kratik Sahu - RE
महाराष्ट्र

सोशल मीडिया पर शख्स का दावा, कोरोना सरकार की साजिश है-हुआ गिरफ्तार

Author : Kratik Sahu

राजएक्सप्रेस। मुंबई के कुरैशी नगर कुर्ला ईस्ट में रहे वाले एक 36 वर्षीय शख्स जिसका नाम शमीम इफ़्तेख़ार खान है, बीते रविवार अपने एक फेसबुक पोस्ट में कोरोना वायरस को सरकार की साज़िश बताते हुए लोगों से जानकारी साझा ना करने की अपील की है। जिसके बाद मुंबई के चूनाभट्टी इलाके की पुलिस ने उसकी शिनाख्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

इस शख्स ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि,

"कोरोना वायरस का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ सरकार द्वारा कुछ समुदायों को निशाना बनाने की साज़िश है" साथ ही उसने लोगों से सर्वे के दौरान मांगी गई जानकारियों को साझा ना करने की अपील भी की है"

मुंबई पुलिस ने शख्स को आईपीसी की धरा 188 और 505 के तहत गिरफ्तार कर करवाई शुरू कर दी है।

क्या है आईपीसी की धरा 188 और 505 ?

आईपीसी की धरा 188 ( लोक- सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा ) जब जिले का कोई आईएएस अफसर के द्वारा लागू विधान का उल्लंघन किया जाता है। ये सरकारी आदेश के पालन में बाधा और अवज्ञा के तहत आता है। जब प्रशासन की ओर से लागू किसी ऐसे नियम जिसमें जनता का हित छुपा होता है, कोई इसकी अवमानना करता है तो प्रशासन उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

आईपीसी की धारा 505 ( लोक- रिष्टिकारक वक्तव्य ) जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय को किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाता है, तब प्रशासन आईपीसी की धारा 505 के तहत उसपर कार्रवाई कर सकता है।

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