MH मे किन्नरो के अवैध जमावडे को रोकने के लिए धारा 144 लागू
MH मे किन्नरो के अवैध जमावडे को रोकने के लिए धारा 144 लागू Social Media
महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में किन्नरों के अवैध जमावड़े को रोकने के लिए धारा 144 लागू

News Agency

नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर पुलिस ने जबरन वसूली की शिकायत मिलने के बाद, दो महीने के लिए यहां सार्वजनिक स्थानों पर किन्नरों के अवैध जमावड़े पर रोक लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगा दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘यूनीवार्ता’ को गुरुवार को यह जानकारी दी है। पुलिस आयुक्त (सीपी) अमितेश कुमार ने धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत किन्नरों को पूरे नागपुर में सार्वजनिक स्थानों, घरों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में बिना बुलाए जाने पर रोक लगाई है, ताकि नागरिकों से जबरन वसूली करने से उन्हें रोका जा सके।

अधिकारी के अनुसार, नागपुर पुलिस को किन्नरों द्वारा परेशान किए जाने की कई शिकायतें मिली हैं, जो अक्सर सार्वजनिक स्थानों, ट्रैफिक सिग्नल, आवासीय परिसर, विवाह स्थलों पर बिना बुलाये जाते हैं और लोगों से पैसे वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पैसे देने से मना करते हैं, तब वे नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अधिकारी ने कहा कि नागपुर पुलिस ने शिकायतों पर ध्यान दिया है और 17 फरवरी से नागपुर में उनकी गैरकानूनी सभा को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है। उन्होंने कहा कि आदेश के किसी भी उल्लंघन के मामले में, भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराएं सहित कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि यह आदेश 17 अप्रैल, 2023 तक लागू रहेगा।

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