कृषि कानून रद्द करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की लगी मुहर
कृषि कानून रद्द करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की लगी मुहर Social Media
भारत

कृषि कानून रद्द करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की लगी मुहर

Priyanka Sahu

दिल्‍ली, भारत। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव पर बड़ा कदम उठाते हुुए कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पर मुहर लगा दी है।

अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर दी जानकारी :

कृषि कानून रद्द करने के बिल की वापसी पर मुहर के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि, ''प्राथमिकता के आधार पर इस बिल को रद्द करने की मंजूरी दी गई है। शीतकालीन सत्र में इस पर विस्‍तार से चर्चा होगी। राकेश टिकैत ने भी बिल वापसी के निर्णय का स्‍वागत किया, लेकिन उन्‍होंने कहा कि जब तक एमएसपी पर सरकार बात नहीं करेगी आंदोलन जारी रहेगा।''

गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने बढ़ाया :

इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर भी यह बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा- कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेंहू और चावल मुफ़्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया है। उसे दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक और 4 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आज कैबिनेट बैठक में कृषि क़ानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अगले हफ्ते में पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होगी वहां पर दोनों सदनों में कृषि क़ानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 का उद्देश्य :

कहा जाता है कि, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) के साथ परामर्श करने के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप दिया है। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 का उद्देश्य पिछले साल पारित किए गए तीन विधेयकों को वापस लेना है।

यह है 3 कृषि कानून?

1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020

2. कृषक (सशक्तिकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020

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