राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट खेमे को राहत-अब 24 को आएगा फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट खेमे को राहत-अब 24 को आएगा फैसला Social Media
भारत

राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट खेमे को राहत-अब 24 को आएगा फैसला

Priyanka Sahu

राजस्थान, भारत। राजस्थान में सियासी हलचल का दौर जारी है, हालांकि आज 21 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई की, इस दौरान हाई कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि, अब हाई कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।

पायलट खेमे को राहत :

राजस्थान हाई कोर्ट ने याचिका पर फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और सचिन पायलट के खेमे को राहत देते हुए 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। कोर्ट से तीन दिन की राहत मिलने के बाद फिलहाल सचिन पायलट खेमे के विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है, क्‍योंकि तब तक स्पीकर सीपी जोशी बागी विधायकों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पायलट समेत सभी 19 विधायकों को अयोग्य घोषित कराने के लिए अभी तीन दिन फैसले का इंतजार करना होगा।

बता दें कि, पायलट खेमे ने स्पीकर के उन्हें नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ उच्च न्ययालय का दरवाजा खटखटाया था, याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई थी, तो वहीं मंगलवार तक सभी पक्षों ने अदालत में अपनी दलीलें रखीं और अदालत में आज दोपहर को 12 बजे सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद अदालत ने कांग्रेस के बागी विधायकों को 24 जुलाई तक की मोहलत दी है।

पायलट गुट की तरफ से पेश वकील का कहना :

राजस्‍थान के पूर्व उप-मुख्‍यमंत्री सचिन पायलट गुट की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि, ''विधानसभा स्पीकर ने विधायकों को जवाब देने के लिए केवल तीन दिन का वक्त दिया, जबकि उन्हें सात दिनों का समय दिया जाना चाहिए था। आखिर स्पीकर इतनी जल्दी में क्यों थे? दलबदल कानून इसलिए बनाया गया था ताकि कोई पार्टी न बदल सके। उन्होंने नोटिस पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर बात की।"

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT