एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका 12 दिसंबर तक की स्‍थगित
एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका 12 दिसंबर तक की स्‍थगित Raj Express
दक्षिण भारत

सुप्रीम कोर्ट ने एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका 12 दिसंबर तक की स्‍थगित

Priyanka Sahu

हाइलाइट्स :

  • एन चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

  • नायडू की याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक स्थगित

  • मामले पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सुनवाई की

आंध्र प्रदेश, भारत। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को आज गुरुवार को फाइबरनेट केस में राहत देने से इनकार कर उनकी याचिका को 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइबरनेट केस में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सुनवाई की और पीठ ने याचिका को टालते हुए यह कहा है कि, 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली नायडू की एक अन्य याचिका पर फैसला जल्द ही आने की संभावना है।

तो वहीं, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि, राज्य पुलिस द्वारा नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रारंभिक व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। जबकि आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि, यह व्यवस्था जारी रहेगी।

बता दें कि, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू, 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, क्‍योकि इस मामले में राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले आंध्र प्रदेश पुलिस से यह कहा था कि, वह फाइबरनेट केस में नायडू को तब तक गिरफ्तार नहीं करे जब तक कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में टीडीपी सुप्रीमो की याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देती।

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