SC ने सुपरटेक के ट्विन टावर इस तारीख तक गिराए जाने की दी मोहलत
SC ने सुपरटेक के ट्विन टावर इस तारीख तक गिराए जाने की दी मोहलत Social Media
भारत

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के ट्विन टावर इस तारीख तक गिराए जाने की दी मोहलत

Priyanka Sahu

दिल्‍ली, भारत। देश की शीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को सुपरटेक द्वारा बनाए गए 40-40 मंज़िला ट्विन टावरों को गिराए जाने की समय सीमा की तारीख तय कर ली है।

टॉवर को गिराने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की :

दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट में नोएडा के सेक्टर-93ए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर को गिराने को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टॉवर को गिराने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है और दोनों जुड़वां इमारतें गिराने में किसी भी तरह की परिस्थितिजन्य या तकनीकी समस्या आए तो एक हफ्ते की अतिरिक्त समय सीमा दी गई है।

टावर 28 अगस्त तक गिराए जाने हैं लेकिन अपरिहार्य स्थिति में इसके लिए 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का समय लिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट

नोएडा ऑथोरिटी के एक सीनियर अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, "ट्विन टावर को 21 अगस्त को नहीं, बल्कि 28 अगस्त को गिराने का प्रस्ताव है। सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त करने के मामले में नोएडा ऑथरिटी ने शीर्ष अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुपरटेक के टॉवर 28 अगस्त को ध्वस्त किए जांएगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अगर कोई दिक्कत आती है और बिल्डिंग को गिराने का काम 28 अगस्त को संभव नहीं हो पाता, तो ऐसे में ट्विन टावर को 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच किसी भी दिन ध्वस्त किया जा सकता है।"

बता दें कि, इस मामले में शीर्ष अदालत में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई थी, इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को बड़ा फैसला करना पड़ा। तो वहीं, ट्विन टावर को गिराने को लेकर पिछले साल अगस्त में दिए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि, "नोएडा सेक्टर 93A में बनी 100 मीटर ऊंची ट्विन टावर बिल्डिंग्स नियमों का उल्लंघन करती हैं, इसलिए इन्हें गिराया जाना चाहिए।"

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