सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया महाराष्ट्र के 12 BJP विधायकों का निलंबन
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भारत

झुग्गी मामले में नहीं होगी कोई कठोर कार्रवाई, झुग्गियों को तोड़ने पर SC ने लगाई रोक

Priyanka Sahu

दिल्ली, भारत। दिल्ली के सरोजनी नगर (Sarojini Nagar) में झुग्गियां हटाने के मामले को लेकर आज साेमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने फिलहाल 200 झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

झुग्गी मामले में नहीं होगी कोई कठोर कार्रवाई :

दरअसल, दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गियां हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गरीब लोगों के प्रति मानवीय रवैया अपनाने के साथ ही झुग्गी मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र और अन्य को नोटिस भी जारी किया है। झुग्गियां हटाने के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने केंद्र को नसीहत देते हुए कहा है कि, ''जब आप उनके साथ व्यवहार करते हैं तो उनके साथ मानवीय व्यवहार करें। एक मॉडल सरकार के रूप में आप यह नहीं कह सकते कि, आपके पास कोई नीति नहीं होगी और बस उन्हें बाहर फेंक दें, आप परिवारों के साथ व्यवहार कर रहे हैं।''

अब दो मई को होगी सुनवाई :

अब झुग्गियां हटाने के मामले की अगली सुनवाई अगले माह की 2 तारीख यानी 2 मई को होगी।

याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने इस मामले में कहा कि "इस तरह हजारों लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता, उनके पुनर्वास के लिए कोई ना कोई योजना होनी चाहिए, ये लोग इस तरह कहां जाएंगे, हरियाणा के खोड़ी में भी हटाने से पहले पुनर्वास के आदेश दिए गए थे और इन लोगों को अपने सिर के ऊपर किसी शेल्टर की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता की बोर्ड की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है, इन सभी बच्चों के माता-पिता शहर में काम कर रहे हैं, उन्हें हवा में गायब होने के लिए नहीं कहा जा सकता, इस पर अदालत को विचार करना चाहिए।"

दरअसल, हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दसवीं कक्षा की छात्रा वैशाली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उसकी 26 अप्रैल से बोर्ड परीक्षा शुरू होनी है। विकास सिंह ने पीठ को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की पुनर्वास मुहैया कराने के बाद ही उजाड़ने की प्रार्थना अस्वीकार करते हुए एकल जज पीठ के आदेश में कोई तब्दीली करने से मना कर दिया था, हाईकोर्ट का झुग्गियां तोड़ने से सुरक्षा का आदेश सोमवार तक ही है, लिहाजा कोर्ट इस मामले में दखल दें और तोड़फोड़ पर रोक लगाएं।

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