तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत Social Media
भारत

गुजरात दंगे मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Priyanka Sahu

दिल्ली, भारत। 2002 के गुजरात दंगे से जुड़े मामले में गिरफ्तार की गईं तीस्ता सीतलवाड़ को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की जमानत याचिका पर सुनवाई की और यह फैसला सुनाया है।

सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा :

तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका (Bail Plea) पर CJI यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु भट की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता एक महिला है जो दो महीने से हिरासत में है, जो मामला है वो 2002-2010 के बीच के दस्तावेज का है। जांच मशीनरी को सात दिनों तक उससे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा। रिकॉर्ड में मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए हमारा विचार है कि, हाईकोर्ट को मामले के लंबित रहते समय अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था।

गुजरात सरकार की ओर से SG तुषार ने कहा :

तो वहीं, सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की ओर से SG तुषार ने कहा कि, "कल सुप्रीम कोर्ट ने सही तौर पर मामला उठाया कि हाईकोर्ट ने इतना समय क्यों लगाया। मैंने सरकारी वकील से विस्तार से बात की, हाईकोर्ट ने इस मामले में वही किया जो आम तौर पर मामलों में करता है। 3 अगस्त को हाईकोर्ट के पास 168 केस लगे थे।"

इस मामले से एक हफ्ते पहले 124 मामले थे, इस आदेश की तारीख को 168 मामले थे। गुजरात हाईकोर्ट के CJ ने ऑटो लिस्ट पद्धति शुरू की है, जहां जमानत आवेदनों में कुछ दस्तावेज आदि दायर किए जाते हैं। जेल में बंद व्यक्ति को पता नहीं होता है, इसलिए ऑटो सूची मदद करती है। तीस्ता ने 2002 से लेकर अभी तक राज्य सरकार से लेकर न्याय पालिका समेत सभी संस्थानों की छवि धूमिल की है, हमें केस से जुड़ी बातों पर ही ध्यान देना चाहिए।
तुषार मेहता

इस दौरान आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि, "तीस्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, जब तक हाई कोर्ट से उन्हें रेगुलर बेल नहीं मिल जाती, वे देश के बाहर नहीं जा सकतीं। वहीं तीस्ता को इस मामले में जांच एजेंसियों को लगातार अपना सहयोग देना होगा।''

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