PM केयर्स फंड में जमा पैसों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
PM केयर्स फंड में जमा पैसों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला Social Media
भारत

PM केयर्स फंड में जमा पैसों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Author : Priyanka Sahu

दिल्‍ली, भारत। देश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बनाए गए 'पीएम केयर्स फंड' में जमा पैसों को लेकर दायर हुई याचिका पर आज मंगलवार को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना :

पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है और इस संबंध में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने येे भी कहा है कि, ''एनडीआरएफ में योगदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति और कॉर्पोरेट्स के लिए कोई वैधानिक बाधा नहीं है। सरकार PM Cares Fund की राशि को उचित जगह ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ये दोनों फंड अलग हैं।''

इसके अलावा कोरोना के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए नई योजना बनाने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि, ''नवंबर 2018 में बनी योजना पर्याप्त है, अलग से योजना बनाने की ज़रूरत नहीं।''

किसने दायर की थी याचिका :

यह याचिका एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ द्वारा अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिए दायर की गई थी, याचिका में पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की ओर से दायर जनहित याचिका पर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि, केंद्र सरकार ने 28 मार्च को आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर्स) कोष की स्थापना की थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थिति से निपटना और प्रभावितों को राहत पहुंचाना था, लेकिन पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे।

उल्लेखनीय है कि इस कोष के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष बनाए गए हैं और रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री पदेन न्यासी हैं।

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