स्वतंत्रता दिवस पर लहराना चाहते हैं तिरंगा तो जान लें ये नियम
स्वतंत्रता दिवस पर लहराना चाहते हैं तिरंगा तो जान लें ये नियम Syed Dabeer Hussain - RE
भारत

स्वतंत्रता दिवस पर लहराना चाहते हैं तिरंगा तो जान लें ये नियम, वरना जाना पड़ सकता है जेल

Vishwabandhu Pandey

हाइलाइट्स :

  • ‘हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा’ अभियान तहत कई लोग अपने-अपने घरों पर भी तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं।

  • हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर कई नियम बनाए गए हैं।

  • तिरंगा फहराने से पहले तिरंगे को अच्छी तरह से देख लें।

राज एक्सप्रेस। 15 अगस्त 2023 यानी कि आज भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दौरान पूरे देश में लोग हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर जश्न मनाएंगे। इस दौरान ‘हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा’ अभियान तहत कई लोग अपने-अपने घरों पर भी तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। हालांकि हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, ताकि तिरंगे की आन-बान-शान बनी रहे। ऐसे में आप भी इस स्वतंत्रता दिवस तिरंगा लहराना चाहते हैं तो पहले उससे जुड़े इन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जान लीजिए।

सही तिरंगा फहराएं

तिरंगा फहराने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा तिरंगा सही तरीके से बना हुआ हो। तिरंगा हमेशा 3:2 के अनुपात में होना चाहिए और अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए। तिरंगा फहराते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि केसरियां रंग हमेशा ऊपर रहे।

क्षतिग्रस्त झंडा ना फहराएं

तिरंगा फहराने से पहले तिरंगे को अच्छी तरह से देख लें। कभी भी कटा-फटा तिरंगा ना लहराएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि तिरंगे के ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो। इसके अलावा तिरंगा फहराते समय ध्यान रखें कि उसका कोई हिस्सा जमीन को ना छू रहा हो। साथ ही तिरंगे से ऊंचा कोई और ध्वज नहीं लगाया जाना चाहिए।

तिरंगा कैसे उतारें?

तिरंगे को सबसे पहले धीरे-धीरे नीचे उतारा जाता है। इसके बाद तिरंगे को इस तरीके से तह करे कि सफेद रंग और अशोक चक्र ऊपर रहे। इसके बाद अशोक चक्र के दोनों तरह की सफ़ेद पट्टी को भी इस तरह पीछे मोड़ा जाता है, जिससे ऊपर सिर्फ अशोक चक्र दिखाई दे। इसके बाद तिरंगे को संभाल कर रख दें।

अगर तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाए

अगर किसी करणवश तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाए तो इस स्थिति में आप उसे निजी रूप से जला सकते हैं या फिर किसी लकड़ी के बॉक्स में रखकर दफन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा तभी करे जब तिरंगा क्षतिग्रस्त हो चुका हो।

तिरंगे के अपमान पर कितनी सजा?

हमारे देश में तिरंगे का अपमान करना राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके अनुसार तिरंगे को किसी तरह से नुकसान पहुँचाने या मौखिक रूप से भी इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT