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Unlock 5.0 UP Guidelines : योगी सरकार ने 'गाइडलाइन्स' जारी कर दी कई छूट

Author : Kavita Singh Rathore

Unlock 5.0 UP Guidelines : भारत में कोरोना का प्रकोप जोरो पर है। हर दिन कोविड-19 के हजारों नए मामले सामने आ ही रहे हैं। ऐसे में बुधवार को सरकार ने देश में 'अनलॉक 5.0' के लिए 'गाइडलाइन्स' जारी की थी साथ ही उन गाइडलाइंस में कुछ फैसले राज्य सरकारों की सहमति पर भी छोड़े थे। वहीं, अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 5.0 के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए कई छूट देने का ऐलान कर दिया है।

UP सरकार ने जारी की गाइडलाइंस :

दरअसल, आज यानि गुरुवार को पूरे देश में अनलॉक 5.0 का पहला दिन है और आज ही योगी सरकार ने गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए 'अनलॉक 5.0' के लिए 'गाइडलाइन्स' जारी की हैं, जिनके तहत कई अन्य छूट देते हुए धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और मनोरंजन के आयोजनों के लिए अनुमति दे दी गई हैं। हालांकि, उसमें भी लोगों के शामिल होने की सीमा तय कर दी गई है। इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।

UP सरकार की अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस :

15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई। किसी बंद कमरे में 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दी है। वहीं दुर्गा पूजा के आयोजन समेत विभिन्न आयोजकों को नई गाइडलाइन से राहत मिल सकती है।

अनलॉक 5.0 की नई गाइडलाइंस :

  • उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। छात्र-छात्रा अभिभावक की लिखित सहमति के साथ कक्षा में अपनी इच्छा से शामिल हो सकेंगे । हालांकि, जल्द ही स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी।

  • भारत सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति के बाद उत्तर प्रदेश में भी 15 तारीख से स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति मिल गई है।

  • कंटेनमेंट जॉन को छोड़ कर उत्तर प्रदेश में भी 15 अक्टूबर से थियेटर, हाल और मल्टीप्लेक्स 50% सिटिंग के साथ खुलेंगे।

  • UP में 15 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क को भी खोलने की अनुमति दे दी गई हैं।

कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे 100 लोग :

कंटेनमेंट जोन के अलावा जिन स्थानों में धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक-सामाजिक समारोह और शिक्षित मनोरंजन के आयोजनों के लिए अनुमति दे दी गई है। हालांकि, इन सभी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि, कोई भी समारोह यदि बंद कमरे में आयोजित किया जा रहा हो तो, 50% यानि 100 लोग शामिल हो सकेंगे और खुले स्थान में आयोजित किए गए कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे।

नोट : उत्तर प्रदेश में जल्द ही दुर्गा पूजा के लिए नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।

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