इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश यादव को मिली राहत
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उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश यादव को मिली राहत, चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

Sudha Choubey

हाइलाइट्स-

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश यादव को मिली राहत।

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक।

  • दादरी थाने में अखिलेश यादव के खिलाफ फरवरी 2022 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था।

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें, फरवरी 2022 में अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ नोएडा के दादरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस पर चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

पूरा मामला साल 2022 का है। इस दौरान नोएडा के दादरी थाने में अखिलेश यादव के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ यह मुकदमा आचार संहिता का उल्लंघन करने और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर दर्ज कराया गया था। वहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने इसे लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर चार्जशीट को चुनौती दी थी। इसी मामले में अखिलेश यादव को कोर्ट से राहत मिली है।

आपको बता दें कि, कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट का संज्ञान लिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए, चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अखिलेश यादव के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए अदालत ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। यूपी सरकार को इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

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