आजम खान की विधायकी पर मंडराया खतरा
आजम खान की विधायकी पर मंडराया खतरा  Social Media
उत्तर प्रदेश

आजम खान की विधायकी पर मंडराया खतरा- हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Priyanka Sahu

उत्तर प्रदेश, भारत। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान दोषी करार दिए जाने के बाद अब रामपुर कोर्ट ने उनकी सजा का फैसला भी सुना दिया है, कोर्ट की ओर से सजा के ऐलान के बाद अब आजम खान की विधायकी पर खतरा मंडरा गया है। सजा से केवल आजम खान को ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी यह एक बड़ा झटका है।

आजम खान को 3 साल की सजा :

दरअसल, हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में विधायक आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आजम खान पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इन धाराओं में 3 साल की सजा का प्रावधान :

बता दें कि, आजम खान पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान PM नरेंद्र मोदी और तत्कालीन DM रामपुर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। इस दौरान कोर्ट ने आजम खान को IPC की धारा 153-A, 505-A और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार पाया है। इन धाराओं में 3 साल की सजा का अधिकतम प्रावधान है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो सदन से इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसे में अब आजम की विधायकी जाना तय है, वर्तमान में आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं एवं सपा में वे अखिलेश यादव के बाद सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं।

क्या है मामला:

दरअसल, भड़काऊ भाषण का यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव का है। यहां आजम खान लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे, तब सपा और बसपा का गठबंधन था। वह चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था। ADO कृषि रक्षा अनिल कुमार चौहान ने थाना मिलक में मुकदमा दर्ज कराया था, जो MP/MLA कोर्ट/एसीजेएम प्रथम निशांत मान की कोर्ट में चल रहा था।

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