राजू पाल हत्याकांड में शामिल सातों आरोपियों को उम्र कैद की सजा
राजू पाल हत्याकांड में शामिल सातों आरोपियों को उम्र कैद की सजा Raj Express
उत्तर प्रदेश

Raju Pal Murder Case : राजू पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों को उम्र कैद की सजा, CBI कोर्ट का फैसला

Author : Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • राजू पाल हत्याकांड में सातों आरोपियों को CBI कोर्ट ने किया दोषी करार।

  • छह को उम्रकैद तो एक को चार साल की सुनाई सजा।

Raju Pal Murder Case Update : लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड में शुक्रवार को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनवाया है। कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद जबकि एक आरोपी को चार साल की सजा सुना दी है। इस आरोपियों में आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल का नाम शामिल है। हत्याकांड के दो आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद उनका नाम लिस्ट से हट दिया गया। साल 2005 की जनवरी में राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि, इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता माफिया अतीक और अशरफ थे।

जानकारी के मुताबिक, सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को 6आरोपियों आबिद, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को उम्रकैद जबकि एक आरोपी फरहान को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई है।

दरअसल, बीएसपी विधायक राजू पाल ने अतीक अहमद भाई अशरफ को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। इससे अतीक अहमद बौखला गया जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विधायक राजू पाल को मारने का प्लान किया और 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू को मौत की नींद सुला दिया। इसके अलावा राजू पाल हत्याकांड के गवाह और अधिवक्ता उमेश पाल की भी जनवरी 2023 में हत्या कर दी गई थी।

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