योगी सरकार ने ESMA एक्ट किया लागू
योगी सरकार ने ESMA एक्ट किया लागू Syed Dabeer Hussain - RE
उत्तर प्रदेश

UP में अब हड़ताल पर पाबंदी- योगी सरकार ने ESMA एक्ट किया लागू

Priyanka Sahu

उत्‍तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तपिश है, ऐसे में UP की योगी सरकार द्वारा अपने इस राज्‍य में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा (ESMA) एक्ट लागू कर दिया है।

अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध :

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रदेश में एस्मा एक्ट (ESMA- Essential Services Maintenance Act) लागू किए जाने के बाद अब यूपी में अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी रहेगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि, ''उत्तर प्रदेश के राज्य क्रिया कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी।''

बताते चलें ऐसा पहली बार नहीं है कि, जब यूपी की योगी सरकार ने एस्मा एक्ट लागू किया हो। इससे पहले जब महामारी कोरोना ने आफत मचाई थी, इस दौरान भी कोविड की समस्याओं को देखते हुए यूपी में 25 नवंबर, 2020 को यूपी सरकार ने एस्मा को 6 महीने के लिए लागू किए जाने का बड़ा फैसला लिया था।

क्‍या है एस्‍मा एक्‍ट :

दरअसल, एस्मा एक्ट ऐसा कानून है, जिसे कानून प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया है। अगर यह एक्‍ट लागू कर दिया जात है कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पर पूरी तरह बैन रहता है। एस्‍मा एक्‍ट के तहत जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारी तय समय तक किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते, इसके अलावा अगर कोई भी कर्मचारी नियमों की अनदेखी करता है, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है। इस दौरान एक्ट का उल्लंघन के आरोप सरकार की ओर से बिना वारंट के गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाती है।

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