राज एक्सप्रेस। देश में लॉक डाउन और कोरोना जैसे संकट के बीच भी नेताओं का आरोप- प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जिसके कारण वे मुश्किलों में घिरे हुये हैं।
दरअसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, इसी कारण उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है।
राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा के खिलाफ एक अधिवक्ता ने दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-20 कोतवाली में बीती देर रात यानी शनिवार को ही इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराई, इसके बाद आज रविवार को शिकायतकर्ता ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत उमराव है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली जिले के कड़कड़ूमा इलाके में रहते हैं। सीएम योगी पर बेबुनियाद आरोप के मामले में इन्होंने अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है।
शिकायतकर्ता वकील प्रशांत उमराव के अनुसार, धारा 505 (2) गैर-जमानती, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और धारा 500 मानहानि जिसमें जमानत तो हो जाती है, परंतु अगर अपराध सिद्ध हो जाता है, तो इसमें भी दो साल की कैद का प्रावधान है, जबकि आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत तीन साल की सजा हो सकती है।
आम आदमी पार्टी के विधायक व राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगाया गया बेबुनियादी आरोप यह है कि, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा था, "योगी दिल्ली से वापस लौट रहे लोगों से कह रहे हैं कि वे दिल्ली गए ही क्यों थे? योगी दिल्ली से वापस हो रहे लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पिटवा रहे हैं।"
राघव चड्ढा द्वारा लगाए गये इसी आरोप के बाद शिकायतकर्ता ने उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेते हुए इसी आधार पर मामला दर्ज करा दिया और नोएडा पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली।
इतना ही नहीं राघव चड्ढा ने यह बेबुनियाद आरोप लगाए जाने के बाद अपने ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को हटा भी दिया यानी डिलीट कर दिया है।
जानकारी के लिए यह भी बता दें कि, राघव चड्ढा कुछ दिन पहले ही दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए, साथ ही वे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं।
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