UP के गौतम बुद्ध नगर में आज से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू
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उत्तर प्रदेश

UP के गौतम बुद्ध नगर में आज से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, जानिए क्या है वजह

Sudha Choubey

उत्तर प्रदेश, भारत। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि, त्योहारी सीजन से पहले उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसकी जानकारी गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने दी है।

गौतम बुद्ध नगर के पुलिस ने कही यह बात:

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने जानकारी देते हुए कहा कि, "आगामी रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, हाई स्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 आदि की तिथियों को देखते हुए ज़िले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रहेगी।" बताते चलें कि, जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

UP के गौतम बुद्ध नगर में आज से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू

शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश:

सामने आए आदेश में कहा गया है कि, शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि, किन्ही भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियां करने से रोका जाए, जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो।

जारी की गई ये गाइडलाइन्स:

  • इस दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं है।

  • बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन आदि नहीं कर सकेंगे।

  • कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा स्टिक या किसी भी प्रकार का अस्त्र लेकर नहीं चलेगा। दिव्यांगों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

  • कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, जुलूस मार्गों और धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के नजदीक मार्गों पर छुट्टा जानवरों को विचरण नहीं कराएगा और न ही इस कार्य में किसी की मदद करेगा।

  • कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज आदि नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

  • परीक्षा केंद्रों पर कोविड नियमों का पालन करना होगा और 5 लोगों से अधिक एक स्थान पर खड़े नहीं हो सकेंगे।

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