OBC आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत
OBC आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत Priyanka Sahu -RE
उत्तर प्रदेश

UP निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत

Priyanka Sahu

उत्‍तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। इस बीच इस मामले की आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक :

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को तीन महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दे दी और उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिये कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्षों को नोटिस किया जारी :

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है, अब इन पक्षों को तीन हफ्तों के अंदर जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, ''ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी, तब तक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। हालांकि इस बीच वित्तीय दायित्वों को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। इस फैसले के बाद तय हो गया कि अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे।''

SC में हुए कुछ इस तरह सवाल-जवाब :

  • सीजेआई ने पूछा- आपने आयोग गठित कर दिया है, क्या अधिसूचना जारी की गई है? निकाय का टर्म कब खत्म हो रहा है?

  • एसजी तुषार मेहता का जवाब- 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। आयोग तीन माह में रिपोर्ट तैयार कर लेगा।

  • सीजेआई ने कहा- हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश दिया है, राज्य ने ध्यान नहीं रखा। क्या आयोग जल्द रिपोर्ट तैयार कर सकता है।

  • एसजी ने कहा- मुझे इस बारे में निर्देश लेने पड़ेंगे।

  • सीजेआई ने पूछा, कितने प्रतिवादी हैं।

  • एसजी ने कहा कि कुल 92 हैं, इसमें आवेदन दाखिल करने वाले भी हैं।

  • सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- आप ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर क्या कर रहे हैं।

  • एसजी ने बताया कि, आयोग ने काम शुरू कर दिया है। एक इंटरवेनर की तरफ से कहा गया कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यूपी सरकार ने कहा कि, कमीशन के जज से पूछकर बताना होगा कि, कितने समय में इसको पूरा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया को किया गया है।

  • सीजेआई ने कहा- स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है कि, किस तरह से ओबीसी आरक्षण दिया जाना है। हम इस पर कल सुनवाई करें। हमें देखना होगा कि कौन सी अवधि समाप्त हो गई है।

क्‍या था हाईकोर्ट का आदेश :

बताते चलें कि, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया था और ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिससे योगी सरकार सहमत नहीं थी, जिसके चलते यह एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है।

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