Calcutta High Court Orders To Hand Over Sheikh Shahjahan To CBI
Calcutta High Court Orders To Hand Over Sheikh Shahjahan To CBI Raj Express
पश्चिम बंगाल

कलकत्ता हाई कोर्ट का पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश, 4:15 बजे तक शेख शाहजहां को CBI को सौंपे

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • सीबीआई को नहीं दी गई थी निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां की कस्टडी।

  • राज्य सरकार ने पिछले आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया था रुख।

पश्चिम बंगाल। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां की हिरासत शाम 4:15 बजे तक सीबीआई को सौंपने को कहा है। उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय में बताया गया कि, 'संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर 5 जनवरी को हुए हमले के संबंध में शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) SV राजू ने अदालत को बताया कि, पश्चिम बंगाल सरकार ने शाहजहां को सीबीआई की हिरासत में नहीं सौंपो क्योंकि वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। एएसजी ने कहा, "उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं है। यह उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है।"

सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि, जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के सभी अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में सूचित कर दिया है। सीबीआई के वकील ने कहा, "डीजीपी, मुख्य सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, सीआईडी सहित को पत्र भेजे गए हैं।" वकील ने डीजीपी के एक पत्र का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि इस मामले का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया गया था और सीबीआई से इसके निपटारे के लिए इंतजार करने को कहा गया था।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT