सीमा को मिलेगी भारतीय नागरिकता?
सीमा को मिलेगी भारतीय नागरिकता? Syed Dabeer Hussain - RE
भारत

सीमा को मिलेगी भारतीय नागरिकता? जानिए क्या कहता है भारत का कानून?

Vishwabandhu Pandey

राज एक्सप्रेस। इस समय मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके हिन्दुस्तानी प्रेमी सचिन की लव स्टोरी छाई हुई है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान हुई मुलाकात के बाद दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि सीमा अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए अपने बच्चों के साथ भारत आ गई। हालांकि अवैध तरीके से भारत आने के चलते सीमा के खिलाफ जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सीमा भारत सरकार से नागरिकता देने की गुहार लगाईं है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर किसी को भारत की नागरिकता किन आधार पर दी जाती है।

जन्म के आधार पर नागरिकता?

भारत के कानून के अनुसार 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में सभी लोगों की भारत की नागरिकता दी गई है। चाहे जन्म लेने वाले बच्चों के माता-पिता किसी भी देश के रहने वाले क्यों ना हो। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में पैदा हुए उन बच्चों को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा, जिनके जन्म के समय उनके माता या पिता में से कोई भारतीय रहा हो। वहीं 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुए वह सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक है, जिनके जन्म के समय बच्चे के माता-पिता भारतीय नागरिक हो या दोनों में कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो।

भारतीय नागरिकता के लिए शर्ते

जन्म से भारतीय नागरिक ना होने के बावजूद अवैध प्रवासी को छोड़कर दूसरे लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वह व्यक्ति कम से कम 7 साल से भारत में रह रहा हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा किसी और देश में रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि इसके लिए उसे उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी, जहां वह रह रहा है। वह नाबालिग बच्चे भी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनके माता या पिता भारतीय हो। वह व्यक्ति भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो, लेकिन इसके लिए भी उसे कम से कम 7 साल भारत में रहना होगा।

सीमा को मिलेगी नागरिकता?

भारतीय नागरिकता के लिए ऊपर बताई गई शर्तों में से सीमा किसी भी शर्त को पूरा नहीं करती है। सीमा अवैध तरीके से भारत आई है और भारत में अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का कोई नियम नहीं है। हालांकि सीमा ने पाकिस्तान में अपनी जान को खतरा बताया है, ऐसे में सरकार चाहे तो मानवीय आधार पर उसे भारत की नागरिकता दे सकती है।

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