मध्यप्रदेश में अब कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है
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मध्यप्रदेश में अब कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है

Author : Rishabh Jat

राज एक्सप्रेस। तहसीलदार से मारपीट और बलवे के मामले में राजधानी की विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पन्ना जिले की पवई सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता विधानसभा ने शनिवार को समाप्त कर दी। साथ ही नोटिफिकेशन की प्रक्रिया कर केंद्रीय चुनाव आयोग को पवई सीट रिक्त होने की सूचना भी भेज दी। गुरूवार को न्यायालय ने लोधी को दो साल की सजा दी थी। इस फैसले की प्रमाणित प्रति शनिवार को विधानसभा पहुंची तो अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोर्ट के फैसले के पालन में लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी।

कांग्रेस पूर्ण बहुमत में कैसे हैं ?

मध्यप्रदेश में बीजेपी के पास 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के 109 विधायक थे। झाबुआ उपचुनाव में हार और बीजेपी विधायक लोधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद अब बीजेपी के 107 विधायक बचे हैं। कांग्रेस : झाबुआ चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने 115 विधायकों के साथ बहुमत को छुआ था। अब पवई सीट रिक्त होने से विधानसभा सदस्यों की संख्या घटकर 229 हो गई है। ऐसे में कांग्रेस अब पूर्ण बहुमत में है।

आखिर क्या आरोप थे लोधी पर

लोधी समेत 12 लोगों पर आरोप था कि, उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर मारपीट की, बदला लिया। सांसदों-विधायकों के मामले देखने वाली विशेष अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी।

विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय एकतरफा : शिवराज सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, "विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय एकतरफा है। लोधी को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के संरक्षक होते हैं। यह फैसला एक पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है। विस अध्यक्ष विधायकों के संरक्षक होते हैं। यह संरक्षक का फैसला नहीं है। इसके खिलाफ हम उच्च न्यायालय जाएंगे।

मप्र विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि, "विशेष न्यायालय से प्रहलाद लोधी को सजा हुई है। जैसे ही दो साल की सजा होती है, तो संबंधित विधायक की सदस्यता स्वत: ही शून्य हो जाती है। यही प्रावधान है, जो कुछ भी हुआ वह नियमों के तहत ही हुआ। इसके आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही नोटिफिकेशन की प्रक्रिया हो रही है।"

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