राज एक्सप्रेस। अक्सर अपने गांधी परिवार के सदस्यों को बयानों को लेकर मुसीबत में पड़ते देखा व सुना होगा, लेकिन अब आयकर विभाग की ओर से गांधी परिवार को बड़ा झटका लगने जा रहा है और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दोनों के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की टैक्स फाइल (100 Crore Tax File) खुल सकती है।
जाने पूरा मामला :
दरअसल बात यह है कि, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने यंग इंडियन को गैर-लाभकारी संस्था बताने से मना कर दिया है। इस पर गांधी परिवार का दावा है कि, ये गैर लाभकारी संस्था है।
कांग्रेस ने यंग इंडियन को दिया लोन :
इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि, कांग्रेस पार्टी द्वारा यंग इंडियन को लोन दिया था और कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) के साथ मिलकर बिजनेस किया था, लेकिन अब कांग्रेस को इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट ख़त्म हो सकती है, इसके पीछे कारण यह है कि, कंपनियों की मदद कर कांग्रेस ने नियमों का उल्लंघन किया है।
सोनिया और राहुल यंग इंडियन के डायरेक्टर :
बताया जा रहा है कि, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों नेता 'यंग इंडियन' के डायरेक्टर हैं। वहीं अगर हिस्सेदारी की बात करें तो दोनों के पास कंपनी की 36-36% की हिस्सेदारी है, इसीलिए टैक्स चोरी के मामले में गांधी परिवार के दोनों सदस्य फंस सकते हैं। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिज के भी 'यंग इंडियन' में शेयर हैं।
क्या है फाइल खुलने की वजह :
इसी वर्ष 2019 के पहले माह यानी जनवरी में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया था कि, वह 100 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाए। वहीं इनकम टैक्स के आंकलन के अनुसार, जो टैक्स रिटर्न फाइल गांधी परिवार ने किया था, उसमें 300 करोड़ रुपये के इनकम की घोषणा नहीं की थी, जिसपर करीब 100 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी बनती है। इस कारण अब इस मामले की फाइल को दोबारा खोला जा सकता है। बता दें कि, ये मामला वर्ष 2011-12 के आयकर के आंकलन का है।
सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती :
हालांकि पिछले वर्ष ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नाडीस ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 सितंबर के फैसले को देश की सर्वोच्य न्यायालय में चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में उनके आयकर के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ यह याचिका खारिज कर दी थी तथा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष दिसंबर में IT डिपार्टमेंट को इन नेताओं के आयकर के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी थी।
आपराधिक मामला भाजपा नेता ने कराया था दर्ज :
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत में राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ यह आपराधिक मामला दर्ज कराया था। तभी से गांधी परिवार के खिलाफ आयकर की जांच शुरू हुई थी। इस मामले को लेकर राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नाडीस जमानत पर हैं एवं वर्ष 2015 में अदालत ने सोनिया गांधी को भी जमानत दे दी थी।
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