Devendra Fadnavis Summons
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पॉलिटिक्स

हलफनामे में फडणवीस ने छुपाई आपराधिक मामले की जानकारी, समन जारी

Priyanka Sahu

राज एक्‍सप्रेस। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्‍यमंत्री बन गए हैं और बेहद खुश हैं, वहीं दूसरी और इसी राज्‍य के पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पद से हटते ही उनकी मुसीबते बढ़ गई हैं, क्‍योंकि उनके खिलाफ नागपुर की एक स्थानीय अदालत ने समन जारी (Devendra Fadnavis Summons) किया है।

क्‍यों भेजा गया समन?

नागपुर (सदर) पुलिस इंस्पेक्टर महेश बंसोड के अनुसार, नागपुर (सदर) पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस को ये समन सौंपा है। इन मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से फडणवीस को राहत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नागपुर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फडणवीस के खिलाफ समन जारी किया है।

फडणवीस पर लगा यह आरोप :

दरअसल, पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस द्वारा चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाए जाने का आरोप लगा है, उन्‍होंने खुद पर चल रहे दो आपराधिक मामले की जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी है। जबकि, उनके खिलाफ 1996 और 1998 में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए थे और ऐसा करके फडणवीस ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 125A का उल्लंघन किया है।

यह है 2 आपराधिक मामले ?

  • पहला मामला डिफेमेशन का है, जिसमें होईकोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस को राहत दी थी।

  • वहीं दूसरा मामला स्लम प्रॉपर्टी पर टैक्स को लेकर है।

जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 125 ए के तहत देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी की गई है।
मजिस्ट्रेट एसडी मेहता

बता दें कि, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बना ली है, कल 28 नवंबर को ही उद्धव ठाकरे ने शपथ ली हैं। इसी घटनाक्रम के वक्त देवेंद्र फडणवीस के घर पर समन की तामील की गयी, फडणवीस को नोटिस उसी दिन जारी हो गया था, जिस दिन राज्‍य में सत्ता परिवर्तन हुआ था।

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