ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर SC का ऐतिहासिक फैसला
ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर SC का ऐतिहासिक फैसला Raj Express
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ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर SC का ऐतिहासिक फैसला

Akshat Mishra

आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर लम्बे समय से खींचतान चल रही है। लेकिन इस खींचतान के बिच सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद कहा जा सकता है की अब केजरीवाल के इशारों पर नाचेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल। ऐसा इसलिए क्योकि दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ़ कर दिया है की उप-राज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार की नाक में दम करने वाले उपराज्यपाल वी के सक्सेना के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गयी है। क्योकि जिस केजरीवाल से सक्सेना लड़ते आये है अब उनके की इशारो पर काम जो करना है।

आपको बता दे कि लम्बे समय से ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव चल रहा था। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मामले में उपराज्यपाल हस्तक्षेप ना करें। और इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार ने याचिका लगाई थी। जिस पर फैसला सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है की केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज्यादा दखल ना हो कि वह राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले।

अगर किसी अफसर को ऐसा लगता है कि उन पर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती है, तो उनकी जिम्मेदारी घटेगी और कामकाज पर इसका असर पड़ेगा। उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ़ है की अब केजरीवाल अपनी सरकार को बिना किसी रोक टोक के चालयेंगे। अब केजरीवाल को ख़ुशी के मारे फुले नहीं समां रहे होंगे।सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गयी है। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में सरकार के मंत्रियो की अहम बैठक बुलाई है।अब देखना होगा की दिल्ली सरकार की इस बड़ी जीत के बाद केजरीवाल क्या नया बदलाव करते है।

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