क्या है सीक्रेट लेटर चोरी मामला
क्या है सीक्रेट लेटर चोरी मामला Syed Dabeer Hussain - RE
एशिया

जानिए क्या है सीक्रेट लेटर चोरी मामला? जिसके तहत बुरे फंसे इमरान खान

Priyank Vyas

हाइलाइट्स :

  • कोर्ट ने सीक्रेट लेटर चोरी मामले में इमरान खान को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है।

  • अब इमरान खान 13 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे।

  • इमरान खान को यह लेटर उनके तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी आजम खान ने दिया था।

राज एक्सप्रेस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तोशाखाना मामले में काफी समय से जेल में बंद इमरान खान को जब कोर्ट से राहत मिली तो उन्हें अब नए मामले में जेल भेज दिया गया है। यह मामला सीक्रेट लेटर चोरी का है। कोर्ट ने इस मामले में इमरान खान को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। अब इमरान खान 13 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सीक्रेट लेटर चोरी क्या है, जिसके तहत इमरान खान को जेल भेजा गया है।

क्या है सीक्रेट लेटर चोरी मामला?

दरअसल यह पूरा मामला उस समय का है जब पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां मिलकर पाकिस्तान की मौजूदा इमरान खान सरकार को गिराने के लिए इकठ्ठा हुई थी। उस समय पाकिस्तानी फ़ौज ने भी इमरान खान का साथ देने से इंकार कर दिया था। ऐसे में इमरान खान ने अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अपने आरोप को सिद्ध करने के लिए इमरान खान ने रैलियों में एक सीक्रेट लेटर यानी साइफर लहराया था।

कहां से आया सीक्रेट लेटर?

कहा जा रहा है कि इमरान खान को यह लेटर उनके तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी आजम खान ने दिया था। इस लेटर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को भेजा गया था। इमरान खान को लेटर देने के कुछ दिनों बाद वापस आज़म ने इमरान खान से लेटर मांगा तो इमरान खान ने यह कहते हुए देने से मना कर दिया कि, ‘लेटर कहीं गम हो गया है।’ हालांकि बाद में आजम खान उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने इस लेटर को सार्वजनिक रैली में लहरा दिया।

इमरान का साइफर लहराने से इंकार

बता दें कि इमरान खान ने रैली में साइफर लहराने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लेटर रैली में लहराया था, वह साइफर नहीं था। हालांकि इमरान खान ने साइफर के गुम हो जाने की बात स्वीकार की है। इस मामले में पूर्व गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर इमरान खान ने सच में लेटर की प्रति खो दी है, तो यह आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध होगा।

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