समलैंगिक संबंध बनाने पर सजा-ए-मौत
समलैंगिक संबंध बनाने पर सजा-ए-मौत Syed Dabeer Hussain - RE
दुनिया

युगांडा ही नहीं इन देशों में भी मिलती है समलैंगिक संबंध बनाने पर सजा-ए-मौत

Vishwabandhu Pandey

राज एक्सप्रेस। बीते दिनों युगांडा की सरकार ने समलैंगिकों लेकर कठोर नियम बनाया है। इस नियम के तहत समलैंगिक संबंध बनाने पर मौत की सजा और आजीवन कारावास देने का प्रावधान है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने समलैंगिकता से जुड़े इस बिल पर साइन करके इसे कानून बना दिया है। हालांकि युगांडा के इस कदम की पश्चिमी देशों ने जमकर आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस कानून को रद्द करने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर सहायता और निवेश में कटौती करने की धमकी दी है। तो चलिए आज उन देशों के बारे में जानेंगे जहां समलैंगिक संबंध बनाने पर कठोर सजा का प्रावधान है।

सऊदी अरब

शरिया कानून को मानने वाले सऊदी अरब में समलैंगिक संबंध और अवैध संबंधो को लेकर बेहद सख्त कानून है। यहां पहली बार समलैंगिक संबंध बनाने पर कोड़ों से मारा जाता है। वहीं अगली बार ऐसा करने पर सजा-ए-मौत दी जाती है।

यमन

मुस्लिम देश में यमन में साल 2014 में शरिया कानून लागू किया गया था। इस देश में अविवाहित व्यक्ति समलैंगिक संबंध बनाता है तो उसे 100 कोड़े मारने और एक साल की जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं विवाहित व्यक्ति समलैंगिक संबंध बनाता है तो उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है।

ईरान

ईरान में समलैंगिकता को पाप माना जाता है। यहाँ समलैंगिक संबंध बनाते पकड़े जाने पर मौत की सजा सुनाई जाती है।

सोमालिया

सोमालिया में पहले समलैंगिक संबंध बनाने पर 3 महीने से 3 साल का प्रावधान था। लेकिन शरिया कानून लागू होने के बाद यहाँ भी समलैंगिक संबंध बनाने पर मौत की सजा देने का कानून बना दिया गया।

ब्रुनेई

मुस्लिम बहुत आबादी वाले देश ब्रुनेई में भी समलैंगिकता गंभीर अपराध है। यहां समलैंगिक संबंध बनाने के आरोपी को पत्थर मार कर मौत की सजा दी जाती है।

संयुक्त अरब अमीरात

यूएई भी शरिया कानून का पालन करने वाला देश है। यहां समलैंगिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने पर यहां मौत की सजा देने का प्रावधान है।

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